Pan Card Aadhar Card Link-पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक
तो क्या पैन आधार लिंक करना जरुरी क्यों है? तो इस प्रक्रिया को।समझने की क्या आवश्यकता और क्या तर्क दिए गए हैं?
यानि कि कोई व्यक्ति ये सवाल पूछा मुझे नहीं करना क्या होगा।इससे इसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। टॉपिक में हम बात करेंगे चर्चा में क्यों है कि बात समझने की। पैन को आधार से लिंक करने के क्या तर्क हैं?
इसकी आवश्यकता किस किस को है? ऐसे कौन से लोग हैं जो अगर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है।
लिंक ना करने पर क्या होगा? और सेबी ने भी इसकी अनिवार्यता पर क्यों बल दिया है?
इसकी आवश्यकता किस किस को है? ऐसे कौन से लोग हैं जो अगर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है।
लिंक ना करने पर क्या होगा? और सेबी ने भी इसकी अनिवार्यता पर क्यों बल दिया है?
सेबी क्यों कह रहा है कि पैन कार्ड को लिंक करनाआवश्यक है और इसका शेयर मार्केट पर।या पूँजी बाजार पर क्या असर पड़ने वाला है? कैसे लिंक करेंगे को समझेंगे क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड टंडन बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक बात कही।
है कि सभी करदाताओं को 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार से जोड़ना आवश्यक है। मार्च का महीना कमाई का एक बजट है। अगर आप इस प्रक्रिया को कर चुके हैं तो अच्छी बात है।इसको कैसे लिंक कर सकते हैं।
और आपको ये भी पता चल चुका होगा।कि क्यों आवश्यक है। इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)। के बारे में भी आप जानते हैं।तो सेबी ने भी इसके बारे में कहा है कि जो निवेशक हैं।निवेशक जो शेयर मार्केट में पूँजी बाजार से जुड़े हुए हैं।उनको प्रतिभूति बाजार में लेनदेन जारी रखने के लिए पैन को आधार पर जोड़ना होगा और जुड़े हुए निर्देश उन्होंने भी जारी किए हैं।लेकिन पहले पैन कार्ड को समझ ले पैन पी एन करके परमानेंट एकाउंट नंबर तो 10 अंको का इसमें एक नंबर दिया जाता है।
जिसमें अंक भी होते हैं और जो एबीसीडी है वो भी इसमें शामिल होती है जिसको अल्फान्यूमेरिक बोलते हैं। माली से किसी का पैन कार्ड नंबर हो सकता है। मतलब रियल नहीं है। ऐसे ही लिख देते हैं। यहां पर आ सकता है। ऐसा एक नंबर हो सकता है। तो यह एक पैन कार्ड नंबर है। रैण्डम ही ऐसा लिखा है लेकिन इसमें यहां पर शुरूआती आपको पांच अंक दिखेंगे वो अल्फाबेट है फिर यहां पर न्यूमेरिक है और फिर एक एल्फाबेट है। इस तरह से ये होता है इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। यानी आयकर विभाग द्वारा .
तो आयकर विभाग ने बताया है कि एक व्यक्ति को कई सारे पैन नंबर आवंटित हुए हैं। ऐसी समस्या आई है यानि ऐसे मामले हमें कई तरह के देखने को मिलते हैं। पर किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक पैन नंबर आवंटित हो गया।दूसरी समस्या एक ही पैन नंबर एक से अधिक लोगों को आवंटित हो गया हो।तो कई बार ऐसी विसंगतियां देखने को मिली हैं जिससे कि लोगों को भी असुविधा होती है और पूरे सिस्टम में भी इसकी असुविधा देखने को मिलती है तो पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जाना जो डी डुप्लीकेशन है उसका एक महत्पूर्ण तरीका हो
सकता है। इसलिए कहा गया है कि पैन कार्ड के जो डेटाबेस है उसको हम आधार कार्ड से लिंक कर देंगे ताकि एक पहचान संख्या उसके साथ और दर्ज हो जाएगी और व्यक्ति का विवरण उससे जुड़ जाएगा तो पैन के लिए आवेदन पत्र में अपने आधार को आंध्र उद्धृत करना यानि कोड में शामिल करना उसके लिए अनिवार्य भी किया गया था ।
सकता है। इसलिए कहा गया है कि पैन कार्ड के जो डेटाबेस है उसको हम आधार कार्ड से लिंक कर देंगे ताकि एक पहचान संख्या उसके साथ और दर्ज हो जाएगी और व्यक्ति का विवरण उससे जुड़ जाएगा तो पैन के लिए आवेदन पत्र में अपने आधार को आंध्र उद्धृत करना यानि कोड में शामिल करना उसके लिए अनिवार्य भी किया गया था ।
और अब उसकी एक अंतिम डेट भी दे दी गई है। अब इसकी आवश्यकता किसे है तो मार्च 2 हज़ार 22 में सीबीडीटी ने एक परिपत्र जारी किया था। उसमें उन्होंने बताया था। कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दें। इसे 1 जुलाई 2017 को लोगों को जो पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं। उनको लिंक करना आवश्यक है और कब 30 मार्च 2023 को या उससे पहले ही आपको इसे लिंक कर लेना है। कौन लोग हैं
जिनको लिंक नहीं भी करेंगे तो चलेगा ऐसे लोग व्यक्तियों की कुछ जोड़ियां हैं जिनके लिए 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो भी लोग हैं।उनको आवश्यक नहीं कि वो इसको लिंक करें। दूसरा आयकर अधिनियम के मुताबिक अगर कोई अनिवासी भारतीय है।तो उसके लिए आवश्यक नहीं है। दूसरा कोई ऐसा हो सकता है कि भारत का नागरिक ना हो उसके लिए आवश्यक नहीं हैको वोटर आईडी कार्ड से लिंक करे।
एक प्रश्न है कि अगर लिंक न करे तो।
क्या होगा तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कहा है कि पैन कार्ड को अगर आप आधार कार्ड से दिए गए समय तक लिंक करने में विफल रहते हैं। लिंक नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन कार्ड हेड पर निष्क्रिय हो जाएगा। उसे कोई भी ट्रांजेक्शन उसके बाद नहीं किए जा सकेंगे। ये भी जाते हैं तो वो सभी वैध नहीं होंगे क्या ये करीने से डिएक्टिवेट हो जाएगा,कैसे मामले में अपने पैन कार्ड को प्रस्तुत करने किसी को उसके द्वारा सूचित करना यानि कहीं पैन कार्ड पर लगाना है या कहीं और को शामिल करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावाआयकरअधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा। कोई भी धारा उसके ऊपर लगाई जा सकती है। जो भी अनियमितताएं पैन कार्ड के ना होने के तहत उस पर दर्ज हो सकती हों तो उसके लिए उस व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।इसके अलावा अगर अनुपालन नहीं होता है तो कुछ प्रमुख बातें हैं जैसे निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नहीं किया जा सकता।
आप पहले इस बात को भी समझ लीजिये की पैन कार्ड का उपयोग कहां का है जैसे अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में आईटीआर बोलते हैं। किसी भी तरीके के बैंक से जुड़े हुए ट्रांजक्शन करने में अगर आपको बड़ी अमाउंट या बड़ी रकम भेजनी है तो पैन कार्ड आवश्यक उपाय और भी बहुत में। जो आपका बेटा अगर लंबित है तो।कभी आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा।अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है या फिर रिफंड सामने है वो भी प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद अगर आपके रिटर्न दाखिल करने में किसी तरह की कोई त्रुटि हुई है।तो उस मामले में जो आपकी कार्रवाई की जानी थी जो पहले। क्या आपका पैनकार्ड निष्क्रिय हो गया है तो वो आगे नहीं की जा सकेगी।
इसके अलावा जो कर की दर है आप से उच्च दर पर भरा जा सकता है।अन्य वित्तीय लेनदेनों जैसे बैंक के साथ जो भी आप लेनदेन करेंगे उसमें कठिनाई हो सकती है। क्योंकि पैन कार्ड अपने आप में एक महत्पूर्ण केवाईसी मानदंड भी है। केवाईसी आप जानते हैं नो योर कस्टमर जिसके अंतर्गत जो भी कस्टमर है जो भी उपयोग करता है, उपभोक्ता है। उसको जोड़ा जाता है ताकि उससे जुड़ी हुई जो व्यक्तिगत जानकारी है। बैंक के पास या उपभोक्ता के पास जा सके जिससे आप वित्तीय लेनदेन करना चाह रहे हैं। इसके अलावा सेबी का भी अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो उन्होंने अनिवार्यता को पूरा किया।क्योंकि पैन एक प्रमुख पहचान संख्या के रूप में दर्ज होता है और प्रतिभूति बाजार में भी सभी लेनदेन के लिए केवाईसी आवश्यकताओं का पैनकार्ड एक हिस्सा है। ऐसे में जो भीसेबी के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं हैं,
मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए। इंस्टिट्यूशन हैं, उनके लिए एक वैध केवाईसी का किया जाना आवश्यक है। तभी आप फिर आगे के लेनदेनों से जुड़ पाएंगे।पहला प्रभाव पैन कार्ड आपका डिएक्टिवेट हो चुका होगा तो फिर यहां पर भी समस्या होगी। इसके अलावा जो निवेशक अभी हैं तो प्रतिभूति बाजार में निरंतर और सुचारू लेनदेन के लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने आवश्यक है। अभी तो हमने बताया निवेशकों के लिए इसके अलावा पैन और आधार केलिंक होने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध भी लग सकता है। तो उम्मीद है कि कोई भी व्यक्ति जो पूरे वित्तीय संस्था से जुड़ा हुआ है वो नहीं चाहेगा कि उसको किसी भी तरह की किसी बाधा का सामना करना पड़े। तो फिर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस को अपना सकते हैं।
कैसे लिंक करना।
सरकार चाहती है कि 30 जून तक सभी लोग अपने पैन को आधार से लिंक करें
इससे पहले, पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, ऐसा न करने पर अनलिंक पैन निष्क्रिय हो जाता।
31 मार्च, 2022 से पहले, आप बिना शुल्क चुकाए अपने आधार नंबर को अपने पैन नंबर से लिंक कर सकते हैं। एक अप्रैल 2022 से 500 रुपये शुल्क लिया गया। शुल्क को बाद में बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया, जो 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी हुआ।
पूछे जाने वाले प्रश्न
1.पैन को आधार से लिंक करने की नई समय सीमा क्या है?
पैन आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख अब शुक्रवार, 30 जून, 2023 है। सभी पैन कार्ड धारकों को इस तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा।
2.क्या मैं अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकता हूं?
हां, आप आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। वेबसाइट पर आपको 'क्विक लिंक्स' सेक्शन में जाकर 'लिंक आधार विकल्प' पर क्लिक करना होगा।
3.क्या पैन-आधार लिंकिंग मुफ्त है?
नहीं, पैन धारक, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, और आज तक अपने पैन आधार को लिंक नहीं किया है, केवल 30 जून, 2023 तक 1,000 रुपये का अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको जुर्माना देना होगा। 1 जुलाई 2023 के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
4.मैं अपने पैन आधार लिंकिंग की स्थिति की जांच कैसे कर सकता हूं?
अपने पैन आधार लिंकिंग की स्थिति की जांच करने के लिए, आप आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जा सकते हैं और "लिंक आधार" विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।